रायपुर। अभनपुर तहसील की ग्राम पंचायत बेंद्री में पटेल पद की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. ग्रामीणों द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन ना करने और आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है. ग्राम पंचायत बेंद्री तहसील अभनपुर में जो है. पटेल नियुक्ति को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत की गई है. इस राजस्व प्रकरण की अभनपुर तहसीलदार के पास में नियमानुसार दावा आपत्ति प्रक्रिया पूरी करने और पात्र आवेदकों की जांच के बाद में मतदान की सिफारिश की गई थी. लेकिन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 18 नवंबर को लक्ष्मीनाथ साहू की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया.

आरोप है की इस आदेश में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 222 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है. गौरतलब है की भू राजस्व संहिता के अनुसार यदि पटेल पद के लिए एक अधिक पात्र उम्मीदवार हो तो मतदान प्रक्रिया अनिवार्य है. ग्राम पंचायत प्रस्ताव के आधार पर नियुक्ति का कोई भी प्रावधान नहीं है. इस विवाद ने ना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि ग्रामीणों में भी आक्रोश पैदा कर दिया है.

आवेदक ग्रामीण ने बताया कि भू राजस्व संहिता 222 नियम 8, 9 के प्रावधान के तहत चुनाव में ग्राम के भूमिस्वामी के मध्य चुनाव होने का प्रावधान होने के कारण उसे पुनः मतदान कर तहसीलदार को चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए उन्होंने प्रकरण अंतरित किया था और तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक की टीम गठित करके ग्राम में मतदाता सूची प्रकाशन किया गया था कि भूमि स्वामियों द्वारा इसका मतदान कराना है. यह प्रक्रिया चल ही रहा था. अचानक उनके द्वारा राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक दबाव में मुझे बगैर जानकारी दिए हुए उन्होंने विधि के विरुद्ध न्यायपालिका में बैठकर और राजनीतिक दबाव में उन्होंने लक्ष्मीनाथ साहू का पटेल पद में चयन के लिए आदेशित किया गया है. क्योंकि पूर्व में भी अपर कलेक्टर निधि साहू द्वारा इस तरह के चयन को यदि एक प्रत्याशी एक गांव में दो विधिक रूप से आवेदक हो तो राजस्व संहिता की धारा 222, 8, 9 के तहत मतदान प्रक्रिया किया जाए. ऐसा ग्राम कनेरा अभनपुर के प्रकरण में पटेल नियुक्ति को निरस्त किया जा चुका है.