भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने आईएएस अधिकारी सुजाता आर. कार्तिकेयन के अवकाश विस्तार के आवेदन को खारिज कर दिया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कार्तिकेयन के अवकाश को छह महीने और बढ़ाने के आवेदन को खारिज करते हुए सरकार ने उन्हें कल कार्यालय में आने का निर्देश दिया।

कार्तिकेयन 31 मई से छह महीने की अवधि के लिए अवकाश पर हैं। उनकी छुट्टी की अवधि कल यानि २६ नवंबर को समाप्त हो गई।

इस साल 7 जून को सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग ने सुजाता आर. कार्तिकेयन को उनकी 10वीं की परीक्षा में बैठने वाली नाबालिग बेटी की देखभाल के लिए छह महीने की चाइल्डकैअर लीव दी थी।

चाइल्ड कैअर लीव अवधि के दौरान कार्तिकेयन को छुट्टी पर जाने से पहले मिलने वाले वेतन के बराबर छुट्टी वेतन दिया गया। ओडिशा सरकार ने एआईएस (छुट्टी) नियम, 1955 के नियम 18-डी के अनुसार उन्हें चाइल्डकेयर अवकाश प्रदान किया।

2000 बैच की आईएएस अधिकारी वित्त विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वह मिशन शक्ति विभाग में आयुक्त-सह-सचिव के पद पर भी कार्यरत थीं। हालांकि, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के निर्देश के तहत ओडिशा सरकार ने उन्हें वित्त विभाग में स्थानांतरित कर दिया।

वह पूर्व आईएएस अधिकारी और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वीके पांडियन की पत्नी हैं। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्य सचिव कानून के अनुसार कदम उठाएंगे। उन्होंने इस मामले पर आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।