महाराष्ट्र की मुंबई सत्र न्यायालय ने 2018 में बेटे की हत्या करने वाले पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है. पिता ने सिर्फ सौतली मां को अम्मी न कहने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया था.
अगस्त 2018 में बेटे की कैंची से हत्या करने के जुर्म में आरोपी को आजीवन कैद की सजा सुनाई है. बेटे ने अपनी सौतेली मां को ‘अम्मी’ कहने से इंकार कर दिया था जिसके बाद पिता ने उसकी हत्या कर दी. पूरे मामले में हत्या के आरोपी मुंबई के डोंगरी निवासी सलीम अली इब्राहिम शेख पर 24 अगस्त 2018 से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था.
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कैंची से कई बार किया वार, आत्महत्या बताने की कोशिश
आरोपी ने बेटे पर एक के बाद एक कई वार किए, जब बेटे की मौत हो गई तो उसने कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की और कोर्ट में आरोपी ने बताया कि उसका बेटा ड्रग्स के नशे में खुद को चोट पहुंचाया है, लेकिन पीएम रिपार्ट के अनुसार चोट मरने के पहले और बाद के पाए गए जांच में हत्या के सबूत मिलें है.
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पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार घटना रात 9 बजे से 9ः30 बजे के बीच की है. आरोपी की पत्नि ने पुलिस को बताया कि उसके पति और बेटे के बीच विवाद हुआ था, विवाद के दौरान बेटे ने उसे अम्मी कहने से मना कर दिया तो लड़ाई और बढ़ गया. मृतक की मां ने लड़ाई रूकवाने मदद की गुहार लगाते पुलिस के पास जा पहुंची. पुलिस के साथ जब वह घर पहुंची तब तक देर हो चुकी थी और उसका बेटा खून से लथपथ था और आरोपी पिता हमला कर भाग चुका था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा दिए बयान पर कोर्ट ने कहा कि अगर यह आत्महत्या है तो पिता घटनास्थल से भाग क्यों गया था. आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा कि यह घटना अचानक हुई है. जानबूझकर की गई घटना नही है।
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