शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में लोक सुरक्षा कानून लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस कानून के तहत रैली-जुलूस, धार्मिक कार्यक्रमों में अब सीसीटीवी जरूरी होगा। इतना ही नहीं दो महीने तक सभी वीडियो फुटेज संभालकर रखना होगा।

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सीसीटीवी लगाने का खर्च संबंधित प्रतिष्ठान या कार्यक्रम के आयोजकों को उठाना पड़ेगा। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। बताया जाता है कि गृह विभाग ने लोक सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक, शादी चाहे मैरिज गार्डन में हो या निजी स्थान पर, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी। किसी जगह 100 से एक हजार तक या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा। यह जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। ऐसा होने से संगठित अपराध पर से पर्दा उठेगा वहीं पुलिस जांच में सहूलियत होगी। कानून लागू हो जाने के बाद मध्यप्रदेश संभवतः देस का पहला राज्य होगा।

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