कुमार इंदर, जबलपुर। मेडिकल नीट पीजी काउंसलिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। पहले राउंड का रिजल्ट घोषित करने पर रोक बरकरार है। एमपी हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।
एमपी हाईकोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडीकल साइंस (NBEMS) को पक्षकार बनाया है। NBEMS को 3 दिसंबर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए है। याचिका में दलील दी गई है कि MD-MS में दाखिलों के लिए मेरिट लिस्ट बनाने में दो-दो बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई। नीट की मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद कई इन सर्विस कैंडिडेट, प्रदेश की मेरिट सूची में नीचे आ गए।
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चयन प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन का आरोप है। रीवा निवासी डॉ अभिषेक शुक्ला समेत अन्य चिकित्सकों ने याचिका दायर की थी। फिलहाल मेडिकल नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड का रिजल्ट घोषित करने पर रोक बरकरार है। इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।
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