कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रक्षा मंत्रालय की फैक्ट्रियों में हादसों के शिकार लोगों को वक्त के हिसाब से मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्हें 100 साल पुराने कानून के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है। ये खुलासा 22 अक्टूबर को हुई घटना के मुआवजे को लेकर हुआ है। मामले में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने फैक्ट्री से जवाब मांगा था। जिसमे पता चला कि 100 साल पुराने कानून के हिसाब से दो मृतकों को मुआवजा दिया गया है।
READ MORE: MP में फिर कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्याः खेत में फांसी लगाकर दे दी जान, जांच में जुटी पुलिस
वहीं इसे लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने प्रदर्शन किया, उन्होंने वर्तमान स्थिति और नियमों के हिसाब से कानून बनाने की मांग की की गई है। नेशनल लायबिलिटी, पब्लिक लायबिलिटी और एनवायरमेंट नियमों के हिसाब से मुआवजा नहीं मिल रहा है।
READ MORE: स्पा सेंटर, रिसेप्शनिस्ट युवती और कट्टाः पुलिस ने लिया हिरासत में तो खोला राज, जेल भेजने की कार्रवाई, Video
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष पीजी नाजपांडे ने कहा कि 22 अक्टूबर को खमरिया फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ था। इसमें दो व्यक्तियों की मौत हुई थी, जबकि एक व्यक्ति गंभीर घायल है। जिसके बाद हमने मांग की थी कि पीड़ितों को समुचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन फैक्ट्री की ओर से जवाब आया है, जिसमें सन 1923 यानि 100 साल पुराने कानून के हिसाब से मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को वर्तमान रुपयों के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए था।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक