Rajasthan News: बारां जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबों के लिए आवंटित 5,348 क्विंटल गेहूं का गबन करने के आरोप में 11 राशन डीलरों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर रसद विभाग ने इन डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपियों से 1.41 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी।

जिला रसद अधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि प्रदेश स्तरीय निरीक्षण टीम की जांच में इन राशन डीलरों द्वारा अनियमितताएं पाई गईं। गरीबों के लिए आवंटित गेहूं का गबन करने पर विभाग ने डीलरों को वसूली के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन वे राशि जमा करने में विफल रहे। इसके बाद पीडीआर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई शुरू की गई।

डीलरों के लाइसेंस रद्द, होगी संपत्ति कुर्क

इन राशन डीलरों के लाइसेंस पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। अब इनकी संपत्तियों का पता लगाकर कुर्की की जाएगी और उन्हें नीलाम कर राज्य सरकार की बकाया राशि की वसूली की जाएगी। राशि जमा न करने पर डीलरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

कुर्की की प्रक्रिया के तहत शामिल डीलर:

  • सुलोचना बाई (खरखड़ा आसन)
  • रामस्वरूप सहरिया (कवाई सालपुरा)
  • कमल कुमार शर्मा (तेल फैक्ट्री, बारां)
  • नरेंद्र सोनी (ग्राम बामला)
  • जोधराज पांचाल (भटवाड़ा)
  • राठौर तेलघाणी उत्पादक सहकारी समिति (बारां)
  • रामचरण सहरिया (ग्राम सकरावदा)
  • ज्ञानचंद जैन (खेड़लीगंज अटरू)
  • मुंशीराम सहरिया (रेलावन)
  • मोहनलाल सहरिया (गोरधनपुरा)
  • घासीलाल भोल (ग्राम गुसाई खेरखेड़ा)

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