Bihar News: आर्म्स लाइसेंस पर पटना हाईकोर्ट का एक और फरमान जारी हुआ है. अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में शस्त्र के आवेदन को किस आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसे स्पष्ट किया है. खगड़िया में पेट्रोल पंप की सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले एक रिटायर्ड फौजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने डीएम के आदेश को गलत बताया. वहीं, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किस आधार पर मूल्यांकन की जरूरत आर्म्स लाइसेंस जारी करने के लिए होनी चाहिए.
पटना हाईकोर्ट का फैसला
पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ किया है कि कोई व्यक्ति अगर आर्म्स लाइसेंस लेना चाहता है, तो उसका आवेदन इस आधार पर केवल खारिज नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को जान का खतरा नहीं है. न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने रंजन कुमार मंडल की रिट याचिका को मंजूर किया और यह फैसला सुनाया है.
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