शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अब कड़कड़ाती ठंड में अलाव की राहत नहीं मिलेगी। भोपाल नगर निगम ने एक फरमान जारी किया है। जिसमें अलाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। बढ़ते प्रदूषण के चलते शहर सरकार ने यह फैसला लिया है। कचरा, सूखी पत्तियां, लकड़ियां और टायर जलाने पर कार्रवाई होगी। नियमों के उल्लंघन करने वालों की शिकायत करने के लिए नंबर भी जारी किया गया है।

नगर निगम का फरमान

प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिसंबर का महीना आते ही तापमान में गिरावट देखी जा रही है। दिन और रात का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस लुढ़ गया है। वहीं भोपाल नगर निगम ने एक फरमान जारी किया है. जो गरीब बस्तियों और मजदूर वर्ग के लिए मुसीबत बन सकता है। दरअसल, शहर में अलाव जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी अब कड़कड़ाती ठंड में अलाव की राहत नहीं मिलेगी।

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इस वजह से लिया फैसला

शहर की सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पत्र पर निगम प्रशासन संज्ञान लेते हुए प्रतिबंध लगाया है। हालांकि रेन बसेरा, बस स्टैंड समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नगर निगम इलेक्ट्रिक हीटर की वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।

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टास्क फोर्स का गठन, होगी कार्रवाई

वहीं कचरा, सूखी पत्तियां, लकड़ियां और टायर जलने पर कार्रवाई होगी। भोपाल नगर निगम ने टास्क फोर्स बनाई है। नियमों के उल्लंघन करने पर दूरभाष नंबर 155303 भी जारी किया है। कहीं भी अलाव, कचरा, लकड़ी, पत्तियां समेत अन्य सामग्री को चला देखें तो इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद टास्क फोर्स की टीम तत्काल मौके पर पहुंचेगी।

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