रायपुर। डीजी मुकेश गुप्ता के मामले में ईओडब्लू के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से तत्कालीन निरीक्षक आरके दुबे को बड़ा झटका लगा है. अतिरिक्त महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने आरके दुबे को किसी भी तरह से सहायता देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने आरके दुबे से जांच में सहयोग करने को कहा है. वहीं कोर्ट ने ईओडब्लू को जांच जारी रखने को कहा है.
आरके दुबे ने कोर्ट में यह कहते हुए याचिका लगाई थी कि उनसे जबरदस्ती बयान ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने लिया है. उन पर अधिकारियों ने दबाव बनया है. उनके जान को खतरा है और हाईकोर्ट से वे मांग करते हैं कि उन्हें सुरक्षा दी जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने आरके दुबे की मांग को ठुकराते हुए किसी भी तरह से रिलीफ देने इंकार कर दिया है. साथ यह भी कहा है कि वे जांच में ईओडब्ल्यू का सहयोग करे.
आपको बता दे कि ईओडब्ल्यू ने डीजी मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. दोनों ही के खिलाफ नान मामला में गलत तरीके से जांच के साथ अवैध फोन टेपिंग सहित कई अपराध दर्ज किए गए हैं. इस मामले में तत्कालीन निरीक्षक आरके दुबे पर आरोप था कि उन्होंने मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के कहने पर नान मामले में बैक डेट में इंट्री कर कूटरचना में साथ दिया था. इसी मामले में ईओडबल्यू में आरके दुबे के बयान मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है.