राज्यसभा से मिली नोटों की गड्ढियां, जानें सांसद सदन में क्या-क्या चीजें लेकर जा सकते हैं

राज्यसभा में कांग्रेस की बेंच से नोटों की गड्डियां मिली है.

सभापति ने खुद इस बात को कहा है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि सदन में क्या-क्या चीजें लेकर जा सकते हैं.

संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के लिए साफ नियम और विनियम निर्धारित हैं.

इन नियमों में सांसदों के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ-साथ सदन के कार्यवाही के तरीके भी निर्धारित होते हैं.

इन नियमों के अनुसार, सांसदों को सदन में नकद राशि लेकर जाने की अनुमति नहीं होती.

सांसदों को केवल उन्हीं चीजों को सदन में लाने की अनुमति होती है, जो सदन के संचालन से संबंधित होती हैं

जैसे, नोटबुक, पेन, या दस्तावेज जो किसी विधेयक या बहस से जुड़े होते हैं.

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