लखनऊ. यूपी में 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी और सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है, जिसका आदेश जारी कर दिया गया है. ऐसे में कर्मचारी अपनी किसी भी मांग को लेकर लामबंद नहीं हो सकते. इस फैसले को विभाग ने लोकहित में लिया गया फैसला बताया है.
इसे भी पढ़ें- कितना घटिया इंसान है ये! शादी में थूक लगाकर रोटी बनाता दिखा युवक, पकड़ा गया तो… देखें VIDEO
बता दें कि जारी आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व से जुड़ी सेवाओं से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी अगले 6 महीने तक अपनी किसी भी मांग को लेकर आंदोलन नहीं कर सकेंगे.
यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें