लखनऊ. यूपी में 6 महीने तक सरकारी कर्मचारी और सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है, जिसका आदेश जारी कर दिया गया है. ऐसे में कर्मचारी अपनी किसी भी मांग को लेकर लामबंद नहीं हो सकते. इस फैसले को विभाग ने लोकहित में लिया गया फैसला बताया है.

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बता दें कि जारी आदेश में कहा गया है कि यूपी सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व से जुड़ी सेवाओं से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी अगले 6 महीने तक अपनी किसी भी मांग को लेकर आंदोलन नहीं कर सकेंगे.

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यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है.