Supreme Court Hearing On Shambhu Border: दिल्ली (Delhi) को हरियाणा (Haryana) से जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए चर्चा करने से भी इंकार कर दिया। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है। लिहाजा नई पर चर्चा नहीं होगी।

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बता दें कि शंभू बॉर्डर इन दिनों आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच जंग का अखाड़ा बना हुआ है। आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं। वहीं हरियाणा और दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली मं प्रवेश करने से रोकने के लिए शंभू बॉर्ड को सील किए है। इससे किसान पिछले एक साल से वहीं जमे हुए हैं।

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सोमवार (9 दिसंबर 2024) को सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस अर्जी में पंजाब के सभी हाइवे खोलने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है, इसलिए नई पर चर्चा नहीं होगी।

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