पंजाब सरकार प्लेवे स्कूलों के लिए नई नीति लागू करने जा रही है। इसमें स्कूलों की इमारतों से लेकर शिक्षकों तक के लिए दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। शिक्षा विभाग इन स्कूलों की निगरानी करेगा।


स्क्रीनिंग और जंक फूड पर रोक


प्लेवे स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या माता-पिता का इंटरव्यू नहीं होगा। इन स्कूलों में जंक फूड पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। न तो बच्चे घर से जंक फूड लाकर टिफिन में ला सकेंगे, न ही स्कूल परिसर और आसपास जंक फूड की बिक्री की अनुमति होगी.


मंत्री बलजीत कौर ने दी जानकारी


कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को दाखिला कराने से पहले यह जांच लें कि स्कूल पंजीकृत है या नहीं। इस संबंध में जानकारी समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। पंजाब में 3 से 6 साल के बच्चों की संख्या लगभग 40,000 है।

गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल बंद होंगे


मंत्री ने कहा कि बच्चों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो प्लेवे स्कूल केवल एक कमरे में संचालित हो रहे हैं, उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। पहले आंगनवाड़ी केंद्रों पर सरकार का नियंत्रण था, लेकिन अब सभी प्लेवे सेंटरों को इस नीति के तहत कवर किया जाएगा।


नीति का प्रभाव


यह नई नीति जल्दी ही स्पष्ट करेगी कि पंजाब में कितने प्लेवे स्कूल मानकों के अनुसार चल रहे हैं। सरकार का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।