प्रयागराज। यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि DM राजस्व अधिकारी है, उन्हें स्कूलों के काम में दखल करने का अधिकार नहीं है। उनके द्वारा बेसिक के स्कूलों में निरीक्षण का आदेश देना अवैधानिक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बात संभल जिले की एक शिक्षिका द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा।

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बता दें कि संभल के एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी ने बेसिक स्कूल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षिका संतोष कुमारी को खराब प्रदर्शन के चलते निलंबित कर दिया था। जिसके बाद शिक्षिका संतोष कुमारी ने अपने निलंबन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।

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मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने संभल में कार्यरत शिक्षिका संतोष कुमारी के निलंबन के आदेश को निरस्त कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेसिक स्कूलों पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का नियंत्रण होता है क्यों कि ये स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित किए जाते है।