SEBI ने रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट और यूट्यूबर रविंद्र बालू भारती के यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया है. नियामक बोर्ड ने दोनों पर अपंजीकृत निवेश सलाहकार व्यवसाय चलाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है.

सेबी ने उन्हें 4 अप्रैल 2025 तक प्रतिभूति बाजार में भाग लेने से रोक दिया है. साथ ही उन्हें 9.5 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि सेबी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने यह रकम अवैध गतिविधियों के जरिए कमाई है. आइए इस मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं.

SEBI: यूट्यूबर पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

सेबी ने मामले की जांच में पाया कि भारती और उनकी कंपनी ने अपंजीकृत निवेश सलाह, व्यापार अनुशंसा, निष्पादन सेवाओं के जरिए अनुभवहीन निवेशकों को शेयर बाजार में फंसाया.

आपको बता दें कि भारती के दो यूट्यूब चैनलों पर 19 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. सेबी ने आरोप लगाया कि वे जोखिम भरे निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने फॉलोअर्स को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं.

इसके साथ ही कंपनी ने ‘उच्च रिटर्न’ का भी प्रचार किया, जबकि इससे जुड़े जोखिमों का खुलासा करने में विफल रही और बिना सेबी पंजीकरण के इस पर काम किया.

इसके साथ ही उन्होंने निवेशकों को कई निवेश योजनाएं बेचने जैसी तरकीबें और जोड़-तोड़ की. सेबी के आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारती की कंपनी ने सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है और ग्राहकों के हितों को प्राथमिकता देने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रही है.

परिणाम क्या होगा?

यूट्यूबर को वित्तीय दंड और पुनर्भुगतान आदेश के अलावा, SEBI ने उन दोनों को अप्रैल 2025 तक किसी भी प्रतिभूति बाजार गतिविधि में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया है. इसके साथ ही, उन्हें उचित सेबी पंजीकरण के बिना निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करने से भी मना किया गया है. भारती और उनके सहयोगियों पर 10 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है.