
ज्ञाना चंद्रा, भोपाल। स्कूलों में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को देखते हुए स्टूडेंट्स की सुरक्षा खासकर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बाल आयोग और भोपाल जिला प्रशासन ने गुरवार को एक बैठक की।इसमें निर्णय लिया गया कि प्राइवेट स्कूलों में टीचरों की भर्ती पर पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी स्कूलों को बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देनी जरूरी होगी।
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बाल आयोग के सदस्य अनुराग पांडे ने बताया कि स्कूलों में 1098 जैसे हेल्पलाइन नंबर चस्पा करना अनिवार्य होगा। यह नंबर पीवीसी या पेपर पर लगाने होंगे। ऐसा न करने पर संबंधित स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अभी मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल के कई निजी स्कूलों में मासूम बच्चियों और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में सामने आ चुके है। जिससे बच्चों के परिजनों में भी एक डर का माहौल बना हुआ है।
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इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बाल आयोग और जिला प्रशासन ने बैठक कर निर्णय लिया है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के समय शिक्षण संस्थानों को उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। अगर कोई निजी स्कूल इसका उल्लंघन करता है तो संबंधित स्कूलों पर कार्रवाई भी प्रसाशन की ओर से की जाएगी।
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