Rajasthan Crime News: जयपुर: जयपुर मेट्रो-द्वितीय (Jaipur Metro-II) की एडीजे कोर्ट-6 ने सेज थाना क्षेत्र में जून 2021 में हुए एक जघन्य अपराध के मामले में अभियुक्त कन्हैयालाल मीणा को उम्रकैद (Life Sentence) और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि एफएसएल (Forensic Science Laboratory) रिपोर्ट में यह सिद्ध हुआ कि हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी अभियुक्त की ही थी.
7 जून 2021 को परिवादी शेर सिंह मीणा ने सेज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के अनुसार, रात 8 बजे परिवादी को उसकी चाची और किशन ने फोन कर तुरंत गोवर्धन चाचा के घर आने को कहा. वहां पहुंचने पर उन्होंने गोवर्धन को घर की दीवार के पास अचेत अवस्था में पाया. शेर सिंह ने संदेह जताया कि हत्या कन्हैयालाल या किसी अन्य ने की होगी.
अभियुक्त कन्हैयालाल और उसके पिता गोवर्धन, दोनों ही नशे के आदी थे. घटना के दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद अभियुक्त ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से पिता के सिर पर वार कर दिया.
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