Popcorn GST Details: सिनेमा हॉल में खुले रूप में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर लागू रहेगी, जैसा कि रेस्तरां सेवाओं पर लागू है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, यदि पॉपकॉर्न को मूवी टिकट के साथ बेचा जाता है, तो इसे ‘संयुक्त आपूर्ति’ माना जाएगा और इस पर मुख्य आपूर्ति यानी टिकट की जीएसटी दर लागू होगी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉपकॉर्न की जीएसटी दर और वर्गीकरण के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, खासकर नमक और मसाला पॉपकॉर्न के संदर्भ में. यह स्पष्टीकरण जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में दिया गया.

55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में हुई. पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. सरकार ने स्पष्ट किया कि सिनेमा हॉल में खुले रूप में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा, जो रेस्तरां सेवाओं के समान है.

यदि पॉपकॉर्न पहले से पैक और लेबल लगाकर खुदरा दुकानों पर बेचा जाता है, तो उस पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत होगी. वहीं, अगर पॉपकॉर्न को कैरामेलाइज्ड चीनी के साथ बेचा जाता है, तो इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा, क्योंकि यह चीनी कन्फेक्शनरी की श्रेणी में आता है.

जीएसटी काउंसिल के अनुसार, पॉपकॉर्न को नमकीन की श्रेणी में रखा गया है और इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है. अगर पॉपकॉर्न (popcorn) को पहले से पैक करके लेबल लगाकर (packaged and labeled) बेचा जाता है, तो यह 12 प्रतिशत टैक्स के दायरे (12 percent tax) में आता है.