महाराष्ट्र (Maharashtra) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को बदनाम करने वाले आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के लिए 12 सोशल मीडिया यूजर्स पर कार्रवाई की गई है. वीडियो में छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है. आरोपियों पर IPC और IT अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के लिए जिम्मेदार सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत सीआर संख्या 22/2024 के तहत भारतीय दंड संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 353 (1) (बी), 356 (2), 192, 3 (5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
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ये कार्रवाई ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करने वाले आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने पर की गई है. वीडियो को जानबूझकर छेड़छाड़ किया गया ताकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को गलत तरीके से पेश किया जा सके. वीडियो में यह दिखाया गया कि सीएम फडणवीस भारत के संविधान, लोकतंत्र या किसी भी संवैधानिक निकाय में विश्वास नहीं करते हैं और यह सुझाव देते हैं कि उनका उद्देश्य एक समानांतर राज्य बनाना है.
पुलिस आईपी अड्रेस कर रही ट्रेस
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसर साइबर यूनिट उन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मों की जांच कर रही हैं, जहां इस विडियो को पोस्ट किया गया था. इस छेड़छाड़ किए गए विडियो का उद्देश्य कथित तौर पर दंगे भड़काना और कानून व्यवस्था व अशांति फैलाने का मकसद था. यह विडियो उस समय की है जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे. इसलिए राज्य साइबर पुलिस इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) अड्रेस का पता लगा रही है, जहां पर इस विडियो को अपलोड किया गया था. साइबर अधिकारी उन लोगों को खोज रहे हैं, जिन्होंने इस वीडियो को बनाया और शेयर किया है.
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