कटक : नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। एड हॉक जिला न्यायाधीश और पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सुमंत सेठी को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया है। उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अगर वह जुर्माना राशि जमा नहीं करता है तो उसे एक साल और कारावास की सजा होगी। आईपीसी की धारा 376(1)(एन) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अनुसार उसे दोषी पाया गया। कटक की जिला अदालत ने कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीड़ित लड़की को 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है।

2 फरवरी, 2019 को पीड़िता की मां ने कंदरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कटक में नाबालिग लड़की के साथ मारपीट के मामले में 16 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई। ओडिशा सरकार की ओर से वकील शुभेंद्र प्रसाद मोहंती ने रेप्रेज़ेंट किए ।
- कांग्रेस मीडिया इंचार्ज की प्रवक्ताओं संग बैठक, भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार
- IPL 2026: Abhishek Sharma का बड़ा धमाका, सहवाग-पूरन का रिकॉर्ड तोड़ा, SRH के लिए रच डाला इतिहास
- दिल्ली न्यूज ब्रीफ: राहुल गांधी के घर के बाहर CM रेखा गुप्ता का प्रदर्शन; गजवा-ए-हिंद की साजिश नाकाम; दिल्ली में खत्म होगा ‘रेड सिग्नल’
- ‘ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता’; होर्मुज पर दोबारा प्रतिबंध को लेकर ट्रंप ने दी सख्त वार्निंग
- बिहार में मौसम का डबल अटैक: कहीं तेज गर्मी, तो कहीं बारिश के साथ आंधी का खतरा, जानें अपने शहर का हाल

