Vivad Se Vishwas Scheme: विवाद से विश्वास योजना के तहत बकाया टैक्स का निर्धारण करने, पेनाल्टी और ब्याज में छूट पाने के लिए सूचना दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी गई है. पहले अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की जानकारी दी. अगर पिछले वित्तीय वर्ष में कोई टैक्स बकाया है, उस पर पेनाल्टी लगी है तो अब आपके पास आयकर विभाग के समक्ष सूचना दाखिल करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय है.

विवाद से विश्वास योजना, 2024 के अनुसार, करदाताओं द्वारा विवादित कर मांग का 100 प्रतिशत भुगतान 31 दिसंबर, 2024 से पहले करने पर जुर्माना और ब्याज माफ करने का प्रावधान किया गया है. यानी अब करदाताओं के पास विवादित कर राशि का 100 प्रतिशत भुगतान 31 जनवरी, 2025 तक करने का विकल्प है.

क्यों शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 23 जुलाई को पेश किए (Vivad Se Vishwas scheme) गए बजट में विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की गई थी. जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर, 2024 से हुई. यह योजना इसलिए (Vivad Se Vishwas scheme) शुरू की गई ताकि लंबे समय से लंबित प्रत्यक्ष कर विवादों के मामलों का जल्द से जल्द समाधान (Vivad Se Vishwas scheme)  किया जा सके.

यह योजना प्रत्यक्ष कर से जुड़े मामलों को सुलझाने का काम कर रही है. लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से निपटने के कारण करदाता राहत की सांस ले रहे हैं.

समय सीमा के बाद भुगतान करने पर देना होगा जुर्माना (Vivad Se Vishwas Scheme)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि अगर करदाता 31 जनवरी 2025 तक विवादित कर की राशि का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो अगले ही दिन यानी 1 फरवरी 2025 या उसके बाद से करदाताओं को विवादित कर की राशि का 110 फीसदी भुगतान करना होगा.