Election Commission On Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप में चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर जवाब दिया है. आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनके आरोपों को खारिज कर दिया है. चुनाव आयुक्त ने AAP सांसद के नाम चिट्ठी में लिखा है कि,”संजय सिंह के आरोप कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने आपत्तिकर्ताओं का विवरण प्रदान नहीं किया और ये दावा किया कि DEO जानबूझकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं. केवल हटाने के लिए सूची जमा करने से हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती.”
संजय सिंह ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे अब चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को निराधार बताया है. संजय सिंह की पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले पर भी चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर मिली दो शिकायतें निराधार पाई गईं. शिकायत करने वाले लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है.
निर्वाचन आयोग की ओर से ये कहा गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के तहत, फॉर्म 7 का सारांश, जिसमें आपत्तिकर्ताओं और आपत्तिकर्ताओं दोनों के नाम शामिल हैं, AAP सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ इसे साझा किया जाता है. फॉर्म 10 के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर की जाती है. इसके अलावा, यह जानकारी सीईओ दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर पारदर्शिता सार्वजनिक पहुंच के लिए अपलोड की जाती है.
आयुक्त ने पत्र में आगे कहा कि इसलिए आपत्तिकर्ताओं के नाम साझा नहीं किए जा रहे हैं यह कहना, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है. इसके संदर्भ में फॉर्म 10 की एक प्रति संलग्न है, जिसमें आपत्तिकर्ताओं और आपत्तिकर्ताओं के नाम स्पष्ट रूप से सत्यापित किए जा सकते हैं.
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केवल हटाने के लिए सूची जमा करने से हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती- चुनाव आयोग
सांसद संजय सिंह के आरोपों पर आयोग ने कहा, ”मतदाता सूची से किसी का भी नाम हटाने की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से की जाती है. प्रक्रिया फॉर्म 7 दाखिल करने के साथ शुरू होती है और ऐसे सभी मामलों में, निर्धारित नियमों के अनुसार बूथ लेवल के अधिकारियों (बीएलओ), बीएलओ पर्यवेक्षकों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा गहन क्षेत्र सत्यापित किया जाता है. केवल हटाने के लिए सूची जमा करने से हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती.”
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