Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। भजनलाल सरकार को कोर्ट में यह स्पष्ट करना है कि वह सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 (SI परीक्षा 2021) को रद्द करेगी या नहीं। कोर्ट ने इस मामले में सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया था। आज इस मामले पर सुनवाई निर्धारित की गई है, साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर स्टे आवेदन पर भी चर्चा होगी।

सरकार पर कोर्ट आदेश की अवहेलना का आरोप
इस मुद्दे पर एडवोकेट हरेंद्र नील ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। लेकिन सरकार इस आदेश का पालन करने में विफल रही है। उन्होंने कहा, “हमने कोर्ट में यह मुद्दा उठाया और बताया कि कई एजेंसियां, एसओसी, पुलिस मुख्यालय, और यहां तक कि कैबिनेट मंत्रियों ने भी भर्ती रद्द करने की सिफारिश की है। लेकिन सरकार ने अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया। इसके विपरीत, ट्रेनी अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दी जा रही है, जो कोर्ट के आदेश का सीधा उल्लंघन है।”
कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी
एडवोकेट नील ने आगे बताया कि कोर्ट ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए आदेश दिया है कि यथास्थिति में कोई बदलाव न किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश की अवमानना को गंभीरता से लिया जाएगा। आज की सुनवाई में यह जांचा जाएगा कि सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया है या नहीं।
ट्रेनी SI की पोस्टिंग पर भी होगी चर्चा
इससे पहले, हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने राजस्थान पुलिस मुख्यालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को जिलों में फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। कोर्ट ने कहा था कि ट्रेनी एसआई को उनकी मौजूदा स्थिति में रखा जाए और किसी प्रकार का फेरबदल न किया जाए।
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