Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने इस भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग, पासिंग आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी है।
जस्टिस समीर जैन ने इस मामले में किसी भी नए आदेश को लागू करने पर रोक लगाते हुए कहा कि यह मामला अभी जांच और सुनवाई के दायरे में है, इसलिए आगे की किसी भी कार्रवाई को रोका जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख निर्धारित की है।

सरकार का जवाब: भर्ती रद्द नहीं होगी
राजस्थान सरकार ने इस मामले में कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि वह सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द नहीं करेगी। सरकार का कहना था कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) द्वारा जांच जारी है और भर्ती में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
याचिकाकर्ता की दलील
याचिकाकर्ता के वकील, हरेन्द्र नील ने कोर्ट को बताया कि स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) ने इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है, और पुलिस मुख्यालय ने भी इस सिफारिश का समर्थन किया है। इसके अलावा, एडवोकेट जनरल (AG) ने भी सलाह दी थी कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर फिर से परीक्षा आयोजित की जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने इन सभी सिफारिशों को अनदेखा करते हुए अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसे अब कोर्ट ने रोक दिया है।
सरकार पर आरोप: गुमराह करने की कोशिश
याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि सरकार का जवाब स्पष्ट नहीं था और वह गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। हरेन्द्र नील ने कोर्ट में अपने बयान में सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने सभी सिफारिशों को नजरअंदाज किया, जो इस मामले में किए गए थे।
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