संभल. जामा मस्जिद को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं पर पूजा करने पर रोक लगा दी है. न्यायालय ने पूजा की अनुमति देने के नगर पालिका के आदेश पर रोक लगा दी है. वहीं अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

मस्जिद कमेटी ने 9 जनवरी को नगर पालिका की ओर से कुएं को सार्वजनिक बताने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था. जिस पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए ये रोक लगाई. वहीं 21 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई की तारीख दी है.

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बताया जा रहा है कि मस्जिद क्षेत्र के आसपास रहने वाले हिंदू परिवार के लोग शादी में इस कुएं को पूजने आते थे. नगर पालिका ने इसी कुएं को सार्वजनिक बताया था. जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए थे.