शब्बीर अहमद, भोपाल। पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के पार्टनर शरद जायसवाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। कार्रवाई से बचने के लिए शरद ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। लोकायुक्त छापे में 19 संपत्तियों के दस्तावेज टीम को मिले थे। नोटिस के बाद भी शरद लोकायुक्त के सामने नहीं आया। शरद जायसवाल सौरभ शर्मा का बिजनेस पार्टनर है। 

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परिवहन विभाग में काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति जुटाने वाले सौरभ शर्मा के सहयोगी शरद जायसवाल की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश रामप्रताप मिश्र ने खारिज कर दी। शरद की मां कृष्णा जायसवाल ने याचिका दायर की थी, जिसका लोकायुक्त पुलिस ने जांच के लिए पूछताछ की जरूरत बताते हुए विरोध किया। जांच में पता चला कि सौरभ और शरद ने भ्रष्टाचार से अर्जित धन से 17.30 करोड़ की 19 संपत्तियां खरीदीं।

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