कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। Gwalior Vyapar Mela: कार और बाइक खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। ग्वालियर व्यापार मेला में वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसे लेकर परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। खरीदे गए वाहनों का ग्वालियर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ही पंजीयन कराना होगा। 

परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

परिवहन विभाग के आदेश के मुताबिक, “मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग करने वाले ओमिनी बस और हल्के परिवहन वाहन जो ग्वालियर व्यापार मेला में विक्रय किया जाता है, पर देय जीवनकाल मोटरयान कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है।”

जानिए क्या है शर्तें?

  1. ऐसे गैर-परिवहन यानों (मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग के लिए ओमनी बस) और हल्के परिवहन वाहन को, विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, जिनका कि वर्ष 2024-2025 में ग्वालियर व्यापार मेला की मैला कालावधि के दौरान विक्रय किया जाए।
  2. छूट केवल विक्रीत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर में स्थाई पंजीयन कराने पर ही प्रदान की जाएगी।
  3. ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसाइयों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा ग्वालियर में मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपरांत ही वाहन विक्रय करने को अनुमत किया जाएगा।

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