उन्नाव रेप मामले (Unnao rape case) में पूर्व विधायक और बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. अदालत ने सेंगर की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है. साथ ही कुलदीप की सजा के निलंबन के मांग वाली याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है.

जानकारी के मुताबिक कुपदीप के वकील ने अवधि बढ़ाने के मामले में ये दलील दी थी कि कुलदीप की आंख का ऑपरेशन 24 जनवरी को होना है. लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए सेंगर को सरेंडर करने को कहा है. इसके अलावा आवेदन पर बाद में विचार करने की बात कही है.

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20 जनवरी तक बढ़ाई गई थी जमानत

बता दें कि दिसंबर में न्यायालय ने कुलदीप सेंगर को मेडिकल ग्राउंड पर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि सेंगर को एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाए. सेंगर ने अपनी बीमारियों को लेकर कोर्ट से निवेदन किया था कि इलाज नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है. ऐसे में उन्हें अपने बीमारियों के इलाज के लिए जमनत दी जाए. जिसके बाद अदालत ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. बाद में इसे 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था. अब इसे पांच महीने और बढ़ाने की मांग की गई थी. जिसे न्यायालय ने इनकार कर दिया है.