पूर्व Sub-Collector नवरंगपुर, प्रशांत कुमार राउत, जिन्हें जून 2023 में आय से अधिक संपत्ति (DA) मामले में ओडिशा सतर्कता विभाग (Odisha Vigilance) ने ₹3.02 करोड़ नकद के साथ पकड़ा था, को एक पुराने रिश्वतखोरी मामले में दोषी ठहराया गया है. (PRASANTA KUMAR ROUT FORMER SUB-COLLECTOR)

पहला मामला

राउत, जब सुंदरगढ़ जिले के बिसरा में BDO (Block Development Officer) के रूप में कार्यरत थे, पर ₹1,00,000 की रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था. यह रिश्वत प्रशासनिक मंजूरी और 4 परियोजनाओं के तकनीकी स्वीकृति के लिए मांगी गई थी, जो 4th SFC और 14th CFC के तहत स्वीकृत हुई थीं. इस मामले में 5 नवंबर 2018 को संभलपुर सतर्कता पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया (Sambalpur Vigilance PS Case No.65).

2023 में आय से अधिक संपत्ति का मामला

जून 2023 में DA खोज के दौरान, राउत को ₹3.02 करोड़ नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था. इस घटना के बाद, उनके पुराने रिश्वत मामले को तेजी से निपटाने के लिए सतर्कता विभाग ने निगरानी रखी. (PRASANTA KUMAR ROUT FORMER SUB-COLLECTOR)

दोषसिद्धि और सजा

आज, सुंदरगढ़ के विशेष सतर्कता न्यायालय ने राउत को रिश्वतखोरी के मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा दी जाएगी.

पेंशन पर रोक लगाने की मांग

अब ओडिशा सतर्कता विभाग प्रशांत कुमार राउत की पेंशन रोकने के लिए संबंधित प्राधिकरण के पास अनुरोध करेगा.