रायबरेली. जीएसटी भरने वाले व्यापारियों के लिए विभाग ने अल्टीमेटम जारी किया है. यहां करीब एक हजार कारोबारियों का 23 करोड़ का जीएसटी बकाया है. जीएसटी विभाग ने इन्हें 31 मार्च तक का समय दिया है. जिसमें जीएसटी नहीं भरने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

जीएसटी विभाग के उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि जीएसटी चोरी रोकने और बकाएदारों पर एक्टिव मोड पर है. विभाग एक हजार कारोबारियों से 23 करोड़ की वसूली करेगा और 1661 फर्मों पर 30 करोड़ ब्याज और पांच करोड़ की पैनल्टी लगाई गई है. जीएसटी ना जमा करने वाले कारोबारियों का पंजीकरण रद्द किया जाएगा. जीएसटी विभाग ने कारोबारियों को समय पर जीएसटी जमा करने की सलाह दी गई है. ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कार्रवाई का सामना न करना पड़े.

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जानकारी के मुताबिक बकाया राशि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के कुल तीन वर्षों की है. अर्थदंड पर ब्याज माफी की यह योजना जीएसटी विभाग के पोर्टल पर आई है. इसमें 31 मार्च 2025 तक व्यापारी अपने पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन इसका लाभ ले सकते हैं.