RG Kar Rape Murder Case: कोलकाता (Kolkata) के आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप-हत्या करने वाले संजय राॅय को सियालदह कोर्ट (Sealdah Civil and Criminal Court) ने दोषी मान लिया है. अब सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की कोर्ट सजा का ऐलान करेगी.
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बता दें कि 9 अगस्त कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल पर पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था.
कोर्ट का कहना है कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64,66, 103/1 लगाई गई है. आरोपी के खिलाफ शिकायत है कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में गया और वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर के साथ रेप कर मारपीट किया और फिर उसकी हत्या कर दी.
सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 57 दिन के ट्रायल के बाद फैसला सुनाया. जज ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा, ‘तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए.’
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संजय ने जज से पूछा, ‘मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है?’ इसके जवाब में जज अनिर्बान दास ने कहा, ‘मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है, मुकदमें के दौरान दलीलें भी सुनी हैं. इन सब से गुजरने के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है. तुम दोषी हो. तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए.’
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