रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए नई विद्युत दरों की घोषणा कर दी है. इसमें विद्युत खपत के हिसाब से 10 से 2 प्रतिशत तक की कमी की गई है.
जारी की गई नई घरेलू विद्युत दरों में 0 से 100 यूनिट तक प्रति यूनिट 3.76 से 3.40 रुपए, 101 से 200 यूनिट तक 3.80 रुपए से 3.60 रुपए, 201 से 400 यूनिट तक प्रति यूनिट 5.30 से 4.90 रुपए, 401 से 600 यूनिट तक प्रति यूनिट 5.30 से 5.50 रुपए और 601 यूनिट से अधिक खपत होने पर प्रति यूनिट 7.35 से 7.30 रुपए तय किया है.
इस लिहाज से घरेलू उपभोक्ता के लिए बिजली की वास्तविक दरों में अलग-अलग स्तरों पर कमी की गई है. जिसमें 100 यूनिट पर 10 प्रतिशत की कमी, 200 से 400 यूनिट तक 7 प्रतिशत, 500 यूनिट पर 5 प्रतिशत, 600 से 700 यूनिट पर 3 प्रतिशत, 800 से 1000 यूनिट तक 2 प्रतिशत की कमी की गई है.
किसानों को दी गई विशेष राहत
इसके अलावा कृषि पंपों के लिए विद्युत दरों में 30 पैसे प्रति यूनिट की कमी करते हुए प्रचलित दर 4.70 रुपए से 4.40 प्रति यूनिट कर दिया गया है. इसके अलावा कृषि पंप कनेक्शन पर वर्तमान में प्रभावशील पॉवर फैक्टर अधिभार को समाप्त कर दिया गया है.
टैरिफ आदेश 2019-20: विशेषताएं
औसत विद्युत प्रदाय दर : वर्ष 2019-20
* स्वीकृत कुल राजस्व आवश्यक – 13.295 करोड़
* कुल अनुमानित विक्रय – 21,912 मिलियन यूनिट
* औसत विद्युत प्रदाय दर – वर्ष 2018-19 की दर 6.20 रुपए से घटकर 6.07 रुपए प्रति यूनिट
युक्तियुक्तकरण
* उपभोक्ताओं के सामाजिक एवं आशिक स्तर के आधार पर प्रचलित खपत स्लैब व विद्युत युक्तियुक्तकरण
* अर्थिक रूप से आमजोर वर्गों के लिये प्रधलित दरों में उल्लेखनीय कमी
* थ्री फेज उपभोक्ताओं के लिए प्रचलित अनुबंधित विद्युत भार प्रथा के स्थान पर मान आधारित विधुत दर लागू
अनियमित बिलिंग से उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों से राहत
* लगातार छह माह तक मीटर रीलिग आधारित बिल जारी न होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वाले एकमुश्त बिल संबंधित संभागीय अभियंता के अनुमोदन उपरांत ही जारी किया जाएगा
* उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु सभी विद्युत देयकों में स्लेब अनुसार विद्युत दर का उल्लेख किया जावेगा
घरेलू उपभोक्ता
* 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा 60 प्रतिशत, 10 प्रतिशत उपभोक्ताओं धारा 10 प्रतिशत की विद्युत खपत
* 60 प्रतिशत उपभोक्ता की मासिक गत 100 यूनिट से कम
घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में उल्लेखनीय कमी
* आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं (100 यूनिट तक मासिफ खपत) की दरों में 10 प्रतिशत की कमी
* मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के दरों में 6 प्रतिशत की कमी