भाजपा सांसद निशिकांत दुबे(Nishikant Dubey) और मनोज तिवारी(Manoj Tiwari) को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट(Supem Court) से बड़ी राहत मिली. झारखंड सरकार ने 2022 में हवाई अड्डा से उड़ान भरने के दौरान विमानन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ दायर की गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति एएस ओका और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर विमानन अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी को भेजने की अनुमति दी. पीठ ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) का सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार निर्णय लेगा कि अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता है या नहीं.

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18 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था

18 दिसंबर को, शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की अपील पर झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को सुरक्षित रख लिया. मामला झारखंड के देवघर जिले के कुंडा थाना में दुबे और तिवारी सहित नौ लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से संबंधित था. 31 अगस्त, 2022 को, सांसदों ने देवघर हवाई अड्डे पर एटीसी कर्मियों पर दबाव डाला कि वे निर्धारित समय के बाद अपने निजी विमान को उड़ान भरने की अनुमति दें. यह कथित रूप से हवाई अड्डा सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन था. राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील जयंत मोहन ने अदालत को बताया कि यह मामला वायुयान अधिनियम के तहत विचारणीय है, जिसमें नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को विमानन अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है.

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झारखंड सरकार की एक याचिका पर आया फैसला

झारखंड सरकार की एक याचिका पर शीर्ष अदालत का फैसला आया है, जिसमें 13 मार्च, 2023 के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि विमानन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के अनुसार, प्राथमिकी को लोकसभा सचिवालय से पूर्व मंजूरी नहीं मिली थी.

BJP सांसदों समेत 9 लोगों पर थी FIR

अगस्त 2023 में देवघर जिले के कुंडा पुलिस थाने में दोनों सांसदों सहित 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई. आरोपियों पर आरोप था कि वे एटीसी कर्मियों को 31 अगस्त, 2022 को निर्धारित समय से परे देवघर हवाई अड्डे से उड़ान भरने के लिए मजबूर करते थे. 13 मार्च 2023 के झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर भी पीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया, जिसमें प्राथमिकी भाजपा सांसदों और अन्य के खिलाफ रद्द कर दी गई थी.

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31 अगस्त को, निशिकांत दुबे के अधिवक्ता ने एचसी को बताया कि देवघर से दिल्ली जाने वाली उड़ान में देरी हुई थी, हालांकि विमानन नियमों के अनुसार विमान सूर्यास्त के आधे घंटे बाद भी उड़ान भर सकता है. उस दिन सूर्य लगभग 6.03 बजे अस्त हुआ, जबकि विमान 6.17 बजे उड़ान भरी, जो उड़ान के स्वीकृत मानदंडों के तहत था.