RG Kar Rape Murder Case: सोमवार कोलकाता (Kolkata) के आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप हत्याकांड मामले में दोषी संजय राॅय को सियालदाह कोर्ट (Sealdah Court) ने आजीवन कारवास की सजा सुनाई है. अदालत के फैसले से अब पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) नाखुश है. उन्होंने मंगलवार को इस मामले में कहा, हम इस केस में दोषी को मृत्युदंड देने की मांग कर रहे थे. उन्होंने अपराजिता विधेयक का भी जिक्र किया. जिसे राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित किया था. उन्होनें केंद्र सरकार (Central government) पर आरोप लगाया कि सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी.
ममता बनर्जी ने मालदा में आयोजित पब्लिक मीटिंग में कहा, मैं आरजी कर केस में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग कर रही हूं, अगर कोई इतना राक्षसी और बर्बर है, तो वो समाज के लिए मानवीय कैसे रह सकता है? साथ ही ममता बनर्जी ने कहा, हमने अपराजिता विधेयक पारित किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी नहीं दी.
उन्होंने आगे कहा, मैं एक वकील भी हूं, मैंने लॉ पढ़ा है, अगर कोई अपराध को अंजाम दे कर उससे बच निकलता है तो वो फिर से उस अपराध को अंजाम देगा. संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के बाद, टीएमसी सरकार ने मंगलवार को संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट ने मामला दाखिल करने की इजाजत दे दी है.
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पीड़िता की मां भी कोर्ट के फैसले से निराश है. उन्होंने कहा, हम हैरान हैं, यह कैसे एक दुर्लभ केस नहीं है? एक जूनियर डॉक्टर का ऑन ड्यूटी रेप किया गया और फिर उसका मर्डर कर दिया गया, इसके बाद भी यह एक दुर्लभ केस कैसे नहीं है. हम निराश हैं. इस अपराध के पीछे एक बड़ी साजिश थी. हालांकि इस केस की सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कोर्ट से मौत की सजा की मांग की थी और इस केस को एक दुर्लभ केस बताया था. साथ ही वकील ने कहा था कि अगर इस केस में फांसी की सजा दी जाती है तो लोगों का भी न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा.
परिवार ने मुआवजा के बदले मांगा न्याय
मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सियालदाह कोर्ट ने कहा कि आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद होगा. इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए, लेकिन पीड़िता के परिजनों ने मुआवजा लेने से इंकार कर दिया और कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि न्याय चाहिए.
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