Unified Pension Scheme केंद्र सरकार 1 अप्रेल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS लागू करने जा रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आम बजट 1 फरवरी 2025 को सदन में आम बजट (Budget) पेश करेंगीं. इससे पहले मोदी सरकार (Modi Government) ने अहम फैसला लेते हुए केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है. सरकार ने 25 जनवरी (शनिवार) को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके साथ ही UPS कब से लागू होगा इसकी भी तारीख सामने आ गई है. सरकार 1 अप्रेल 2025 को इसे लागू करने जा रही है.

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गौरतलब है कि बीते 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यूपीएस का ऐलान करते हुए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां शेयर की थीं. जानकारी के अनुसार, न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कॉन्ट्रिब्यूशन 14 फीसदी होता है. वहीं 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू होने के बाद सरकार का ये कॉन्ट्रिब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी होगा. इस हिसाब से सरकारी खजाने पर बढ़ने वाला अतिरिक्त बोझ पहले साल 6250 करोड़ रुपये होगा.

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1 अप्रेल से लागू होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम

केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दिया गया है. UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते साल अगस्त 2024 में यूपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन योजना (NPS) के बीच संतुलन बनाते हुए लॉन्च किया था, जो कि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटेड पेंशन प्रदान करती है, जो उनकी फाइनेंशियल सेफ्टी सुनिश्चित करने में मददगार है. 

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केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ मिलेगा, जिसके तहत कर्मचारी के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी हिस्‍सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा. इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सेवा देनी होगी. समय-समय पर इस तय पेंशन में महंगाई राहत (DR) का लाभ भी जोड़ा जाएगा.

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कर्मचारी के मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्‍य सदस्‍य को कर्मचारी के पेंशन का 60 फीसदी हिस्‍सा दिया जाएगा, जबकि अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक सर्विस की है तो उसे कम से कम पेंशन 10 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है.

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NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों को होगा लाभ
NPS के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शनिवार 25 जनवरी 2025 को सरकार की ओर से नोटिफाई किया गया है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी, जो कि NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं.

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अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी या तो एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प लेना चुन सकते हैं या यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं. सरकारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यूपीएस चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे.

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