चंद्रकांत/बक्सर: जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के पिथनी गांव में देसी पिस्तौल से केक काटकर फायरिंग करने वाले युवक को जेल भेज दिया गया. मंगलवार से उस लड़के की 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है, ऐसे अब इस मामले को लेकर जेल भेजे गए युवक के पिता ने एसपी को आवेदन देकर यह बताया है कि उक्त युवक की 12वीं की परीक्षा 4 जनवरी से 13 जनवरी तक ऐसे में उन्होंने यह आग्रह किया है कि उसकी परीक्षा दिलवाई जाए, ताकि उसका भविष्य बर्बाद ना हो.
जेल से दिलाई जाए परीक्षा
इस मामले में युवक की ओर से उसका पक्ष न्यायालय में रख रहे अधिवक्ता राजीव कुमार राय ने बताया कि थाना स्तर से ही युवक को जमानत मिल जानी चाहिए थी. उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 35/3 के तहत बंध पत्र भरकर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने मनमाना रवैया अपनाते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, ऐसे में उसकी परीक्षा छूटेगी. जिससे कि उसका भविष्य खराब होगा. इसकी पूरी जवाबदेही पुलिस पर होगी. उन्होंने एसपी से आग्रह किया है कि कानून के अनुसार युवक को जेल से ही परीक्षा दिलाई जाए.
नकली हो सकती है पिस्टल
अधिवक्ता ने कहा कि जिस पिस्टल से केक काटने की बात कही जा रही है. हो सकता है कि वह पिस्टल नकली हो अथवा दीपावली में प्रयोग किया जाने वाला खिलौना हो, ऐसे में उसकी जांच भी जरूरी है, जो कि अब तक पूरी नहीं हुई है.
डेढ़ साल पुराना है वीडियो
दरअसल, इटाढ़ी थाना क्षेत्र के पिथनी गांव निवासी उमाशंकर साह के पुत्र गणेश साह के जन्मदिन मनाने का एक वीडियो वायरल हुआ है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो लगभग डेढ़ साल पुराना है. जिसमें गणेश अपाची बाइक पर केक रखकर उसे देसी पिस्तौल से काट रहा है. केक काटने के बाद उसने फायरिंग की कोशिश की गोली नहीं चली, तो उसके दोस्त हकीमपुर निवासी कीनू चौहान ने देसी पिस्टल को हाथ में लिया और फायरिंग करती इसी मामले में पुलिस ने गणेश शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
तलाश कर रही पुलिस
पुलिस इस मामले में अब गणेश के दोस्तों कीनू चौहान तथा पिथनी गांव निवासी सुजीत मिश्रा की तलाश कर रही है. हालांकि सूत्रों का कहना है कि पुलिस के द्वारा अन्य आरोपितों को भी पकड़ कर थाना लाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया.
कहते हैं एसपी
एसपी शुभम आर्य ने कहा कि मामले में स्वजन न्यायालय में आवेदन देकर परीक्षा दिलवाने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं, जहां तक थाने से बंध पत्र भर कर छोड़े जाने की बात है, तो आर्म्स एक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है.
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