Delhi Chunav 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने कुछ नियम बताएं है। दिल्ली के दंगल में उतरे राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और मतदाताओं को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ? आइए जानते है…

दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। कल यानी पांच फरवरी (बुधवार) की सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोड डाले जाएंगे। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत कुल 29 सियासी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। राजधानी की 7 सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें सबसे अधिक नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 23 उम्मीदवार पर चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे है।

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दिल्ली चुनाव में 1.56 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों और मतदाताओं के लिए कुछ नियम बनाएं हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा।

प्रत्याशियों के लिए नियम

  • चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी खुद के उपयोग के लिए एक वाहन रख सकते हैं।
  • चुनाव प्रतिनिधि के उपयोग के लिए एक वाहन की अनुमति है।
  • समर्थकों या पार्टी कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन की स्वीकृति दी गई है।
  • इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी या क्षेत्र निर्वाचन अधिकारी पास जारी करेंगे।
  • इस वाहन में केवल चालक और चार लोग ही बैठ सकेंगे।
  • इन वाहनों में मतदाताओं को ले जाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
  • वोट देने के लिए प्रत्याशी के परिवार के सदस्यों की गाड़ी 200 मीटर के दायरे में नहीं जा सकेगी।
  • पोलिंग बूथ के 200 मीटर के अंदर किसी भी पार्टी बूथ नहीं होगा।
  • पार्टी बूथ पर दो कुर्सियां और एक मेज से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
  • सौ मीटर के दायरे में प्रचार नहीं कर सकते है।
  • मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में वोट के लिए प्रचार नहीं करेंगे।
  • इस दूरी के अंदर किसी भी मतदाता से वोट नहीं मांगेंगे।
  • यहां पर मतदाता को किसी विशेष उम्मीदवार को वोट न देने के लिए नहीं कहेंगे।
  • किसी भी मतदाता को मतदान नहीं करने के लिए नहीं बोल सकेंगे।
  • इस दूरी में चुनाव से संबंधित कोई भी सूचना या चिह्न प्रदर्शित नहीं कर सकेंगे।
  • 100 मीटर के दायरे में ड्यूटी पर तैनात अफसरों को छोड़कर कोई मोबाइल फोन या तार रहित फोन नहीं ला सकता है।

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मतदाताओं को इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • मतदाता पर्चियां केवल सादी सफेद होंगी।
  • इस पर किसी उम्मीदवार या पार्टी का नाम एवं प्रतीक अंकित नहीं होगा।
  • कोई भी पोस्टर या बैनर मतदान केंद्र पर प्रदर्शित न करें।
  • विशेष सुरक्षा कवर वाले व्यक्तियों का प्रवेश हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों के साथ मतदान केंद्र के दरवाजे तक रहेगा।
  • इसके आगे मतदान प्रक्रिया के दौरान केवल एक पीएसओ छिपे हुए हथियार के साथ संरक्षित व्यक्ति के साथ रहेगा।
  • किसी भी वोटर्स को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।