दीपक सोहले, बुरहानपुर. नगर निगम हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले पांडारोल नाले पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे. इसके बाद 41 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित भी किया गया. लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पाण्डारोल नाले पर जिले के बड़े रसूखदारों ने अतिक्रमण कर लिया है. इसे लेकर तोताराम खंडेराव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका के तहत हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर निगम प्रशासन और राजस्व विभाग को आदेशित कर अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करने और अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किया था. इसके बाद राजस्व विभाग ने पाण्डारोल नाले पर बने पक्के अतिक्रमण को चिन्हित किया.

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इसमें करीब 41 अतिक्रमणकारी चिन्हित किए गए और यह सभी अतिक्रमणकारी जिले के बड़े रसूझदार हैं. जिन पर निगम को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना था. लेकिन निगम प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है. क्या रसूखदार अधिकारियों पर हावी हैं? अगर यही अतिक्रमण किसी गरीब का होता तो बुलडोजर के साथ दलबल पहुंचकर तोड़ने का कार्य करते. लेकिन यह अतिक्रमण रासुखदारों का है इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.

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अब इसे लेकर जनसुनवाई में शिकायत की गई कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो जिम्मेदार जांच की बाद कह रहे हैं. जबकि हाईकोर्ट के साफ निर्देश हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए. लेकिन निगम की उदासीनता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

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