हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कमलेश कलरा सहित पांच अधिकारियों को 5 हजार का जमानती वारंट जारी किया है। पिछड़ा वर्ग आयोग और अल्पसंख्यक आयोग अजीत केसरी, कमिश्नर पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक आयोग, निलेश जैसाई पिछड़ा वर्गों आयोग और एसडीएम जूनियर इंदौर घनश्याम धनकड़ को भी 5 हजार का जमानती वारंट हाईकोर्ट से जारी हुआ है।
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नगरी निकाय चुनाव में कमलेश कलरा पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप है। याचिकाकर्ता ने ओबीसी सीट पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। 3 मार्च तक जमानत पेश करके हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। आरोप के बाद इंदौर हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 में कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी लोगों को जाति प्रमाण पत्र की जांच कर 6 माह में आदेश पारित करे। आदेश जारी करने के लिए एक साल बाद तक जाति प्रमाण की जांच नहीं होने के चलते हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। चार अधिकारियों सहित पार्षद कमलेश कलरा को 5 हजार का जमानती वारंट जारी किया है।
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