एक EVM में ज्यादा से ज्यादा कितने उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं?

भारत में आज के वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही मतदान कराया जाता है.

भारत में सबसे पहले साल 1982 में पहली बार केरल में विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था.

अब सवाल ये है कि एक ईवीएम में अधिकतम कितने उम्मीदवारों का नाम पड़ सकता है.

एक ईवीएम में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम के नाम लिखे जाते हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक एक एम2 ईवीएम होता है, जिसमें नोटा समेत अधिकतम 64 अभ्यर्थियों के निर्वाचन कराए जा सकते हैं, इसमें चार वोटिंग मशीन जोड़ी जा सकती है.

अगर उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक है, तो 4 बैलेटिंग यूनिटों को जोड़कर अधिक से अधिक 64 अभ्यर्थियों तक के लिए एक से अधिक बैलटिंग इकाईयां जोड़ी जा सकती हैं.

अगर 64 से अधिक उम्मीदवार होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एम3 ईवीएम का सहारा लिया जाता है. जिसे ईवीएम से 24 बैलटिंग इकाइयों को जोड़कर नोटा समेत अधिकतम 384 अभ्‍यर्थियों के लिए निर्वाचन कराया जा सकता है.

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