Rohtas Double Murder Case: बिहार के रोहतास में डबल मर्डर के 27 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे-4 की अदालत ने 19 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने 5 फरवरी को आदेश पारित करते हुए सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को 6 महीने अतिरिक्त समय जेल में काटना होगा.

डबल मर्डर से दहल उठा था आलमपुर

बता दें कि यह मामला शिवसागर थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव का है. जहां, 12 अक्टूबर 1997 को दोषियों ने जंगबहादुर माली और विनोद माली की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद मृतकों के सिर तथा अंग काटकर पास की नहर में फेंक दिया गया था. मामले में जंगबहादुर माली के भतीजा संजय माली ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

इस पूरे मामले में 27 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिनमें से तीन नाबालिग थे. वहीं, लंबी कानूनी प्रक्रिया और मुकदमा चलने की वजह से कुछ अभियुक्तों का निधन भी हो चुका था. इस 28 साल पुराने मामले में अब जाकर न्यायालय ने सजा सुनाई है.

इन 19 दोषियों को उम्रकैद की सजा

19 दोषियों में प्रमुख अभियुक्तों में उमाशंकर महतो, बलि महतो, संतन महतो, रमेंद्र महतो, अर्जुन महतो, हीरा राम महतो, दशरथ महतो, रामचंद्र महतो, अशोक महतो, गुपूत महतो, रामनाथ महतो, अरुण महतो, रामाशीष महतो, उमेश महतो, सुनील महतो, राजेश्वर महतो, प्रेमचंद महतो, परमानन्द शर्मा, और विश्वनाथ महतो शामिल हैं. सभी अभियुक्त ग्राम आलमपुर, थाना शिवसागर, जिला रोहतास के निवासी हैं.

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