न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर. नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी ने शादी का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया था.
इस मामले में प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमंत अग्रवाल ने बताया कि साल 2021 में गर्भवती नाबालिग जिला चिकित्सालय में भर्ती हुई थी. जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया था. जिसके आधार पर चचाई थाना में मामला दर्ज किया गया था. आरोपी रवि पटेल ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया था. जिससे वह गर्भवती हो गई थी.
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इस पूरे मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी गुप्ता ने आरोपी को 20 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा न्यायालय ने पीड़िता को उसके पुनर्वास के लिए 3,00,000 प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है.
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न्यायालय ने आरोपी को दंड से दंडित करते हुए अपने निर्णय में टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता की गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठाया है. जमानत आवेदन में स्वयं को छुड़ाने के लिये भी पीड़िता को बहकाया. जब पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया तो आरोपी ने कहा कि लड़का होता तो वह उसे अपना लेता. जो आरोपी की दूषित मानसिकता को दर्शित करता है.
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