Supreme Court: EVM से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वोटिंग समाप्त होने के बाद वोटिंग मशीनों के लिए मानक सचांलन प्रक्रिया क्या है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) से इस पर जवाब दाखिल करने को कहा है. ईवीएम की बर्न्ट मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने की मांग वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के पहले सप्ताह में सुनवाई की बात कही है. साथ ही कोर्ट ने तब तक चुनाव आयोग से कहा कि हुई, जिस पर कोर्ट ने जिन जगहों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं, उनके ईवीएम का डेटा फिलहाल न मिटाए और न ही उसमें नया डेटा लोड करे.
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ADR याचिका में पिछले साल आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का हवाला दिया गया है. कोर्ट के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर यानी मतपत्र के ज़रिए चुनाव की पुरानी व्यवस्था बहाल करने से मना कर दिया था. इसके अलावा वीवीपैट की सभी पर्चियों को गिनने की मांग को भी ठुकरा दिया था. हालांकि कोर्ट ने बेहतर पारदर्शिता के लिए चुनाव परिणाम घोषित होने के 1 सप्ताह के भीतर ईवीएम के बर्न्ट मेमोरी की जांच की अनुमति दी थी.
बर्न्ट मेमारी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2024 को दिए इस फैसले में कहा था कि परिणाम आने के 1 सप्ताह के भीतर दूसरे या तीसरे नंबर का उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है. इस दौरान इंजीनियरों की टीम किसी 5 माइक्रो कंटोलर की बर्न्ट मेमोरी की जांच करेगी. जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा. अगर गड़बड़ी साबित हुई तो उम्मीदवार को पैसा वापस मिल जाएगा.
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ADR की याचिका में की गई ये मांग
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की याचिका में ये कहा गया है कि चुनाव आयोग के मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP)में ईवीएम की बेसिक जांच और मॉक पोल्स का ही निर्देश है. चुनाव आयोग ने अब तक बर्न्ट मेमोरी की जांच को लेकर प्रोटोकॉल नहीं बनाया है. याचिका में मांग की गई है कि ईवीएम के चारों हिस्सों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए प्रोटोकॉल लागू चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए.
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