Lalluram Desk. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2022 के तहत सरकार ने 200 करोड़ रुपए का ई-वाहन प्रमोशन फंड स्थापित करने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत राज्य जीएसटी की वापसी के साथ एकमुश्त अनुदान देगी.
यह पहल FAME-2 (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) के तहत आधुनिक बैटरी तकनीक से लैस इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को अपनाने को प्रोत्साहित करना है. योजना का लाभ 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे गए और राजस्थान में रजिस्टर वाहनों पर लागू होगी.
हालांकि, यह केवल उन्हीं वाहनों के लिए मान्य होगी जो राज्य के भीतर खरीदे गए हैं. संयुक्त परिवहन आयुक्त जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि FAME-2 के तहत पंजीकृत वाहन निर्माताओं को सबसे पहले राज्य के परिवहन विभाग की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके बाद, उन्हें अपने ईवी मॉडल्स की बैटरी प्रकार और क्षमता सहित सभी जानकारी FAME-2 दिशानिर्देशों के अनुसार पोर्टल पर दर्ज करनी होगी.
कैसे करें सब्सिडी के लिए आवेदन?
जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग द्वारा जानकारियों को सत्यापित करने के बाद वाहन खरीदार वाहन पोर्टल (Vahan Portal) के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकेंगे. सब्सिडी का दावा करने के लिए, वाहन मालिकों को अपने वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंकों को पोर्टल पर दर्ज करना होगा.
इसके बाद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से पहचान सत्यापित (OTP Authentication) करनी होगी, और फिर बैंक डिटेल्स (पासबुक का पहला पेज या कैंसिल चेक) सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करना होगा.
सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे
वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सब्सिडी की राशि सीधे वाहन मालिक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. गौर करने की वाली बात है कि यह प्रोत्साहन योजना प्रत्येक श्रेणी के सीमित संख्या में वाहनों के लिए उपलब्ध होगी. इसलिए, वाहन निर्माता, डीलर्स और खरीदारों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है, ताकि वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकें.
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