Anti Sikh Riots Case: 1984 सिख विरोधी दंगा मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) दोषी करार दिया है। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े केस में 2 सिखों की हत्या के मामले में कोर्ट ने कांग्रेस नेता को दोषी ठहराया है। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी। सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट में सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
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1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़े मामले में सज्जन कुमार आरोपी थे। इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार (12 फरवरी, 2025) को फैसला सुनाया है।
SIT ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार उक्त भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और उसके उकसाने पर भीड़ ने दोनों व्यक्तियों को जिंदा जला दिया था। साथ ही उनके घरेलू सामान और अन्य संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था। सामान को नष्ट कर दिया और लूट लिया था। 1 नवंबर 2023 को कोर्ट ने मामले में सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया था, सज्जन कुमार ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से इनकार किया था।
विशेष जांच दल ने अपने हाथ में ली ली थी जांच
1 नवंबर, 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने यह मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली थी। 16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने कुमार के खिलाफ आरोप तय किए और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया था।
इन धाराओं में सज्जन कुमार पर केस दर्ज
कोर्ट ने आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ IPC की धारा 147/148/149/302/308/323/395/397/427/436/440 के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किया था।
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