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शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली और पदोन्नति सहित 51 प्रमुख मांगों को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 16 फरवरी को भोपाल के तुलसीनगर स्थित आंबेडकर पार्क में महारैली का आयोजन करने जा रहा है।
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कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने कहा कि भोपाल में महा धरना होगा, महारैली होगी। प्रदेश भर से शासकीय कर्मचारी जुटेंगे। फिर भी सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। उन्होंने कहा कि 51 सूत्रीय मांग पर सरकार सोई हुई है। लाडली बहनों को बांटने के लिए बजट है, कर्मचारियों के लिए खजाना खाली। चुनाव के समय जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया गया है। सभी सरकारी कर्मचारी संगठनों का यह संयुक्त आंदोलन है। काम पूरा तो मांग के साथ दाम भी पूरा चाहिए।
कर्मचारियों की मांग
- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्ष 2016 से बंद पदोन्नति को प्रारंभ किया जाकर पात्रता दिनॉक से पदोन्नति प्रदान की जावे।
- विभागाध्यक्ष एवं उसके अधीनस्थ कार्यरत लिपिकों को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान का लाभ मंत्रालय को दिये गये दिनाँक 1.4.2006 से दिया जावे।
- गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता एवं अन्य भत्तो का पुनरीक्षण सातवें वेतनमान में किया जावे।
- अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड-3, को निर्धारित समयावधि में सी.पी.सी.टी.परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की जावे तथा जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, उन्हें पुनः सेवा में लिया जावे, इसके साथ ही अपात्रता की शर्त को विलोपित करते हुये सी.पी.सी.टी की शर्त को विलोपित / सरलीकरण किया जावे।
- दिनॉक 1.1.2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) को बंद किया जाकर पुरानी पेंशन प्रणाली (ओ.पी.एस.) बहाल की जावे। वर्ष 2005 के पूर्व नियुक्त जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई है उसे बहाल करते हुये एन.पी.एस. के मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को परिवार पेंशन प्रदान की जावे
- सहायक ग्रेड-3 का ग्रेड-पे 1900 संशोधित करते हुये कम्प्यूटर आपरेटर के समान, समान योग्यता समान कार्य को ध्यान रखते हुये ग्रेड पे 2400 किया जावे।
- जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत् मंहगाई भत्ता घोषित किया जाकर मंहगाई भत्ते के एरियर्स की राशि देय तिथि से दिया जावे। (पार्टी घोषणा पत्र अनुरूप)
- सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु में एक रूपता लाई जावे। (पार्टी घोषणा पत्र अनुरूप)
- प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मण्डलों इत्यादि में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्रि परिषद् के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे, अथवा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना की परिधि में लाया जाये।
- भृत्य का पदनाम परिवर्तित किया जाकर कार्यालय सहायक किया जावे, एवं उनका ग्रेड पे 1300 के स्थान पर 1800 किया जावे।
- टैक्सी प्रथा बंद की जावे तथा विभागों में रिक्त वाहन चालक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जावे एवं पूर्व में समर्पित किये गये पदों को पुर्नजीवित किया जावे।
- मंत्रालय के तकनीकी कर्मचारियों/स्टेनो टायपिस्ट को तीसरे समयमान वेतनमान का लाभ दिया जावे।
- समस्त निगम मण्डल/बोर्ड/परिषद्/प्राधिकरण में नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं (स्वतः) लागू की जावे।
- प्रदेश के पेंशनरों को राज्य के नियमित कर्मचारियों के समान देय तिथि जनवरी 2024 से मंहगाई राहत प्रदान करते हुये मंहगाई राहत के एरियर की राशि का भुगतान देय तिथि से किया जावे।
- सहायक शिक्षक/शिक्षकों / प्रधानाध्यापकों को 35 वर्ष की सेवा उपरांत चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदाय किया जावे। नवीन शिक्षक संवर्ग/अध्यापक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति दिनॉक से वरिष्ठता प्रदान की जावे साथ ही नवीन संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति शब्द विलोपित कर संविलियन शब्द जोड़ा जावे।
- गुरुजी संवर्ग से नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक वर्ष 97-98 से की जाकर कमोन्नति, पदोन्नति तथा वेतन का लाभ दिया जाये।
- गुरूजी पद पर कार्यरत् ऐसे शिक्षकों को जो 26-27 वर्षों से प्राथमिक शिक्षक पद की योग्यता रखते हैं, को सेवा में निरंतर वृद्धि के प्रावधानों के तहत् प्राथमिक शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाये।
- सीधी भर्ती के रिक्त पदों को समयवद्ध तरीके से तत्काल भरा जावे एवं रिक्त पदों पर की गई नई नियुक्तियों में दिये जा रहे स्टायपेंड 70, 80 एवं 90 प्रतिशत के स्थान पर नियुक्ति दिनॉक से ही संबंधित पदों का वेतनमान एवं अन्य लाभ प्रदान किया जावे।
- वाहन चालक का पदनाम परिवर्तित कर पायलेट / व्हीकल आपरेटर किया जावे।
- म.प्र. के समस्त विभागों में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, निगम मण्डल, स्वशासी समितियों, उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, सहकारी बैंकों में संविदा पर कार्यरत् अधिकारियों कर्मचारियों को विभागों में रिक्त पदों पर सीधे संविलियन किया जाये अथवा संविदा कर्मचारी जहाँ कार्यरत है वहीं नियमित पदों का निमार्ण कर नियमित वेतनमान एवं अन्य भत्ते दिये जायें।
- शेट्टी वेतन आयोग से विभिन्न संवर्ग के वेतनमानों में उत्पन्न विसंगतियों का निराकरण किया जावे। आयोग की अनुशंसा अनुसार सभी कर्मचारियों को एक हायर पे स्केल का लाभ प्रदान किया जावे।
- अधीनस्थ जिला न्यायालय के कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु देय अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाय। साथ ही न्यायिक अधिकारियों की भांति लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को भी निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जावे।
- न्यायालय के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को वर्दी भत्ते का नगद भुगतान किया जावे, साथ ही आदेशिका वाहक को 25 लीटर पेट्रोल भत्ता दिया जावे।
- अर्हतादायी पेंशन की पात्रता 33 वर्ष के स्थान पर केन्द्र एवं अन्य राज्यों के समान 25 वर्ष की जावे। साथ ही ग्रेज्युटी का भुगतान केन्द्र के समान किया जावे।
- स्थाई कर्मिर्यो को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाये, साथ ही दैनिक वेतन भोगी, आऊट शोर्ष, को नियमित किया जाकर अंशकालीन कर्मचारी, आगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता, उषा सहयोगी, कोटवार कर्मचारियों को नियमित किया जावे। ग्राम रोजगार सहायकों को सहायक सचिव के पद पर जिला संवर्ग घोषित करते हुये नियमितीकरण किया जावे।
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