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लक्ष्मीकांत बंसोड़, बालोद। नगर पालिका चुनाव 2025 में लापरवाही बरतने पर प्रधान पाठक पर गाज गिरी है. बालोद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने शासकीय बालक आश्रम, बगदाई के प्रधान पाठक रविन्द्र कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
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जानकारी के अनुसार, रविन्द्र साहू की ड्यूटी नगर पंचायत गुरूर के मतदान केंद्र क्रमांक 13 में मतदान अधिकारी 01 के रूप में निर्धारित थी. लेकिन 10 फरवरी 2025 को मतदान सामग्री वितरण के समय वे शराब के नशे में पाए गए. इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चिकित्सा प्रतिवेदन सहित प्रस्ताव भेजा गया था, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई.
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निर्वाचन कार्य में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उन्हें सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है. निलंबित अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खंड गुरूर में रहेगा.
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