उत्तराखंड के इन 11 जिलों में बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन...

उत्तराखंड के 11 जिलों के लिए भू-कानून पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है.

इस कानून के तहत 11 जिलों में कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति कृषि और उद्यान के लिए जमीन नहीं ले पाएगा.

पहाड़ी इलाके में तेजी से हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

उत्तराखंड में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भू-कानून को मंजूरी दे दी है.

पहाड़ों पर बाहर के लोग तेजी से जमीन खरीद रहे थे. इस कारण डेमोग्राफिक बदलाव भी काफी तेजी से देखा जा रहा था.

अभी तक उत्तराखंड में बिना मंजूरी के 250 वर्ग मीटर जमीन और मंजूरी के साथ 12 एकड़ से ज्यादा जमीन कृषि और उद्यान के लिए खरीद सकते थे

लेकिन अब जमीन खरीदने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है. पहाड़ पर बाहरी लोगों के बढ़ते दबाव को देखते हुए स्थानीय लोग भू-कानून लेकर बनाने की मांग कर रहे थे.