नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद दिल्ली रेलवे डिवीजन ने एक नया प्रोटोकॉल बनाया है. इसके अनुसार, स्टेशन अधिकारी प्लैटफॉर्म नंबर 8 से 16 पर किसी भी ट्रेन के आगमन से पहले रेलवे सुरक्षा बल से मंजूरी लेंगे. 15 फरवरी की रात प्लैटफॉर्म संख्या 14 के पास सीढ़ी पर हुई भगदड़ को फिर से होने से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया था. इस भगदड़ में 18 लोग मर गए और कई अन्य घायल हो गए.

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महाकुंभ के कारण प्रयागराज, पटना, कानपुर, लखनऊ, हावड़ा आदि पूर्वी राज्यों से आने वाली या वहां से जाने वाली सभी ट्रेन आमतौर पर 8 से 16 तक के प्लैटफॉर्म पर ठहरती हैं. 19 फरवरी को दिल्ली डिवीजन ने एक सर्कुलर जारी किया जिसके अनुसार स्टेशन अधिकारियों को एक नई प्रक्रिया का पालन करना होगा. आरपीएफ से मंजूरी मिलने के बाद ही ट्रेन को इच्छित प्लैटफॉर्म (8–16) पर ठहराया जाएगा.

सर्कुलर ने कहा कि उत्तर मध्य रेलवे (जिसमें प्रयागराज शामिल है) और उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल और मुरादाबाद मंडल के ‘स्टेशनों पर भारी भीड़ और भीड़भाड़ के कारण ट्रेनों का देरी से पहुंचना’ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नई प्रक्रिया लागू करने का कारण है.

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स्टेशन अधिकारी आरपीएफ को ट्रेन के आने से 15 मिनट पहले सूचना देंगे सर्कुलर के अनुसार, स्टेशन अधिकारी पावर केबिन के आरपीएफ कर्मचारियों को ट्रेन के आने से 15 मिनट पहले सूचना देंगे, साथ ही ट्रेन के प्लैटफॉर्म नंबर की भी जानकारी देंगे. इसमें कहा गया है कि ये आरपीएफ कर्मचारी सीसीटीवी कंट्रोल रूम और फुटओवर ब्रिज या प्लैटफॉर्म पर तैनात RPF कर्मियों के साथ कॉर्डिनेट करेंगे. सर्कुलर में कहा गया है कि पावर केबिन के आरपीएफ कर्मी, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और प्लैटफॉर्म/फुटओवर ब्रिज आदि स्थानों पर तैनात कर्मियों से अनुमति मिलने के बाद, विशेष ट्रेन को इच्छित प्लैटफॉर्म पर ठहराने/आगमन की अनुमति देंगे.

सर्कुलर में कहा गया है कि आरपीएफ से मंजूरी मिलने के बाद ही ट्रेन को इच्छित प्लैटफॉर्म पर आगमन को हरी झंडी दी जाएगी; इसी तरह, किसी भी स्टेशन से प्रस्थान करने वाली ट्रेन को प्लैटफॉर्म पर लाने से पहले आरपीएफ से उसी तरह की मंजूरी लेनी होगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है. सर्कुलर के अनुसार, अगर प्लैटफॉर्म संख्या 1 से 7 तक का प्रश्न है तो आरपीएफ से मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.